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अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- 'जानवरों की तरह की गई हत्या'

नई दिल्ली: फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को भी विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

इससे पहले अदालत ने 13 जुलाई को सभी आरोपियों को हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया था। सजा पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 31 जुलाई को अपना फैसला सुनाया।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अंकित शर्मा की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई। न्यायालय ने टिप्पणी की कि पीड़ित को "जानवरों की तरह मारा गया" और हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। अदालत ने इसे समाज को झकझोर देने वाला अपराध बताया।

अदालत ने यह भी कहा कि दोषियों के परिवारों के आश्रित होने का तर्क सजा कम करने का आधार नहीं बन सकता। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियोजन द्वारा ताहिर हुसैन के घर को दंगों का "लॉन्च पैड" बताए जाने का मुद्दा इस मुकदमे में तय आरोपों का हिस्सा नहीं था।

अभियोजन ने मांगी थी फांसी

विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में दलील दी थी कि यह हत्या पूरी तरह सुनियोजित, निर्मम और समाज में भय का वातावरण पैदा करने वाली थी। अभियोजन ने मामले को "रेयरेस्ट ऑफ द रेयर" बताते हुए सभी दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी।

अभियोजन का कहना था कि इस तरह के अपराध पर कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

बचाव पक्ष की दलील

बचाव पक्ष ने मृत्युदंड का विरोध करते हुए अदालत से कहा था कि यह मामला "रेयरेस्ट ऑफ द रेयर" की श्रेणी में नहीं आता। उन्होंने दोषियों की पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए कम सजा देने की अपील की।

क्या था मामला?

26 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शव चांदबाग क्षेत्र के एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था।

अदालत ने उम्रकैद की सजा के साथ विभिन्न धाराओं के तहत दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले को 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक का महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।

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