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15 अगस्त से पहले दिल्ली में ड्रोन उड़ाने पर रोक

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस 2026 के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार, 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक दिल्ली में ड्रोन समेत सभी प्रकार के छोटे हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इस आदेश के तहत ड्रोन (UAV/UAS), क्वाडकॉप्टर, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट और विमान से पैरा-जंपिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान बड़ी संख्या में आम नागरिकों, वीवीआईपी और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में आशंका जताई गई है कि असामाजिक तत्व या आतंकी संगठन ऐसे हवाई उपकरणों का इस्तेमाल कर सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने या संवेदनशील प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए राजधानी में हवाई निगरानी और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित आदेश की प्रतियां सभी जिला पुलिस कार्यालयों, पुलिस थानों, एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली छावनी बोर्ड सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भेजी जा रही हैं। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत नोटिस देना संभव नहीं है, इसलिए यह आदेश सार्वजनिक हित में Ex Parte जारी किया गया है।

हर वर्ष 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित मुख्य राष्ट्रीय समारोह में प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। इसके अलावा राजधानी के विभिन्न हिस्सों में भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ऐसे आयोजनों के दौरान सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए विशेष सतर्कता बरतती हैं।

गौरतलब है कि इसी वर्ष अप्रैल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े ड्रोन नेटवर्क के जरिए भारत लाए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया था। इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ऐसे मामलों को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस से पहले ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक कदम है।

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इलाहाबाद HC: हर्ष फायरिंग के लिए नहीं है लाइसेंसी हथियार

  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस विशेष अधिकार है, इसका उपयोग हर्ष फायरिंग के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने कारतूसों का पूरा रिकॉर्ड रखना भी लाइसेंस धारकों की कानूनी जिम्मेदारी बताया।
BY ROSHANI MANDAL ·