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पान मसाला की पैकेजिंग में प्लास्टिक पर लगा बैन, FSSAI ने जारी किए नए नियम

 

नई दिल्ली: पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत पान मसाला की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कंपनियों को पान मसाला पैक करने के लिए प्लास्टिक के बजाय दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा।

FSSAI की ओर से Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2026 को अधिसूचित किए जाने की जानकारी सामने आई है। नए नियमों के लागू होने के बाद पान मसाला बनाने और बेचने वाली कंपनियों के लिए पैकेजिंग के संबंध में नए मानकों का पालन करना जरूरी होगा।

अब इन पैकेजिंग विकल्पों का करना होगा इस्तेमाल

नए प्रावधानों के मुताबिक कंपनियों को पान मसाला की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक के स्थान पर पेपर, टिन या ग्लास जैसे विकल्पों को अपनाना होगा। इसका उद्देश्य पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना है।

पान मसाला आमतौर पर छोटी पाउच पैकेजिंग में बाजार में बेचा जाता है। ऐसे में प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग पर रोक का असर इस क्षेत्र की कंपनियों और पैकेजिंग प्रक्रिया पर पड़ सकता है। कंपनियों को नए पैकेजिंग मानकों के अनुरूप अपनी उत्पादन और पैकेजिंग व्यवस्था में बदलाव करना होगा।

कंपनियों को अपनाने होंगे ईको-फ्रेंडली विकल्प

FSSAI के नए नियमों के बाद पान मसाला उद्योग के सामने पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग अपनाने की चुनौती होगी। कंपनियों को ऐसे विकल्पों की ओर बढ़ना होगा जो नए खाद्य पैकेजिंग मानकों के अनुरूप हों।

पेपर, टिन और ग्लास को प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने से पैकेजिंग के तरीके में बदलाव आएगा। हालांकि, कंपनियों के लिए इन विकल्पों की लागत, डिजाइन और बड़े पैमाने पर उत्पादन को लेकर नई व्यवस्थाएं तैयार करना भी जरूरी होगा।

नए नियम तुरंत प्रभावी

FSSAI की ओर से नियमों को नोटिफाई किए जाने के बाद ये प्रावधान लागू हो गए हैं। अब संबंधित कंपनियों को नए पैकेजिंग मानकों का पालन करना होगा। खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित कारोबारियों और निर्माताओं की होगी।

नए नियमों को लेकर पान मसाला उद्योग में पैकेजिंग प्रक्रिया में बदलाव की संभावना है। आने वाले समय में कंपनियों को अपने उत्पादों की पैकेजिंग को नए मानकों के अनुरूप तैयार करना होगा।

हालांकि, इस दावे के सटीक कानूनी प्रावधान और लागू होने की तारीख को FSSAI की आधिकारिक अधिसूचना से सत्यापित करना जरूरी है।