Latest News Lifestyle
लोकसभा में लोक परीक्षा (संशोधन) विधेयक पास, पेपर लीक पर अब 10 करोड़ तक जुर्माना और 10 साल तक की सजा

 

 

नई दिल्ली: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा ने लोक परीक्षा (संशोधन) विधेयक को पारित कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और संगठित परीक्षा अपराधों पर पहले से कहीं अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विधेयक के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी या पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों में दोषी पाए जाने वालों पर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, ऐसे मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक के कठोर कारावास का भी प्रावधान किया गया है।

जांच प्रक्रिया को समयबद्ध और प्रभावी बनाने के लिए विधेयक में स्पष्ट समयसीमा तय की गई है। इसके तहत मामले की चार्जशीट दो महीने के भीतर दाखिल करनी होगी, ताकि जांच में अनावश्यक देरी न हो। वहीं, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य दिया गया है, जिससे दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके और न्याय प्रक्रिया तेज हो।

सरकार का कहना है कि यह संशोधन युवाओं के भविष्य की रक्षा, भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने और परीक्षा माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में सामने आए पेपर लीक मामलों के बाद परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की मांग लगातार उठ रही थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि कड़े दंड, समयबद्ध जांच और फास्ट ट्रैक सुनवाई की व्यवस्था से परीक्षा अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे लाखों अभ्यर्थियों का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास भी मजबूत होगा।