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क्या है सहारनपुर मस्जिद का विवाद?

 

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद सरकारी जमीन पर उसके निर्माण और कब्जे की वैधता से जुड़ा है। प्रशासन के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में जिस जमीन पर यह ढांचा बना था, वह सरकारी जमीन के रूप में दर्ज है। इसी आधार पर मस्जिद को अनधिकृत निर्माण बताते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

जुलाई में सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत का आदेश

मामले में जुलाई 2026 में सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने जमीन को सरकारी संपत्ति माना और मस्जिद के निर्माण को सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जे के दायरे में रखा। रिपोर्टों के मुताबिक आदेश में करीब 315 वर्ग मीटर जमीन पर कथित अनधिकृत कब्जे के लिए लगभग 6.41 करोड़ रुपये की वसूली का भी प्रावधान किया गया था।

अदालत ने परिसर खाली करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद प्रबंधन की ओर से अपील दायर की गई।

अपील भी हुई खारिज

मस्जिद प्रबंधन ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी। लेकिन 2 सितंबर 2026 को जिला अदालत ने अपील खारिज कर दी। इसके बाद प्रशासन के लिए परिसर से कथित अनधिकृत निर्माण हटाने का रास्ता साफ हो गया।

इसके कुछ दिन बाद, 5 सितंबर की सुबह प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने इसे अदालत के आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई बताया।

मस्जिद प्रबंधन ने उठाए प्रक्रिया पर सवाल

हालांकि मस्जिद के मुतवल्ली और प्रबंधन की ओर से प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। उनका दावा है कि मस्जिद काफी पुरानी थी और कार्रवाई से पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत पर्याप्त अवसर नहीं मिला। मामले को आगे हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात भी सामने आई है।

कार्रवाई के बाद राजनीतिक विवाद भी बढ़ा

मस्जिद गिराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। विपक्षी नेताओं ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा बताया, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई सरकारी जमीन पर अनधिकृत निर्माण और अदालत के आदेश के आधार पर की गई।

इस पूरे मामले में अब सबसे अहम सवाल यही है कि सरकारी जमीन पर धार्मिक ढांचे की वैधता और उसे हटाने की प्रशासनिक प्रक्रिया कानून के मुताबिक किस तरह लागू हुई। इसी को लेकर अदालतों में आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रहने की संभावना है।