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काशी-मथुरा विवाद में मध्यस्थता से इनकार

काशी, मथुरा और संभल के मंदिर-मस्जिद विवादों में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए मध्यस्थता के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। दोनों पक्षों का कहना है कि वे बातचीत के बजाय न्यायिक प्रक्रिया के जरिए ही अंतिम फैसला चाहते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 'समाधान समारोह 2026' पहल के तहत इन मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन दोनों पक्षों ने स्पष्ट कर दिया कि वे अदालत में अपने-अपने सबूत और दलीलें पेश करेंगे।

इन मामलों में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवाद शामिल हैं। अलग-अलग अदालतों में स्वामित्व, पूजा के अधिकार, सर्वे और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से जुड़े मामले लंबित हैं।

अब इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट और अन्य संबंधित अदालतों में नियमित सुनवाई जारी रहेगी। भविष्य में यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो मध्यस्थता पर दोबारा विचार किया जा सकता है। फिलहाल अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आएगा।