Latest News Lifestyle
महाराष्ट्र में स्कूलों और कॉलेजों के पास एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक!


महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग (Sting) जैसे उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक और अन्य इसी प्रकार के पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को ऐसे पेय पदार्थों के संभावित दुष्प्रभावों से बचाना है। 


यह फैसला विधानसभा में उठाए गए एक प्रश्न के बाद लिया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मंत्री नरहरी झिरवाल ने बताया कि कई स्थानों से शिकायतें मिली थीं कि स्कूलों के आसपास छात्रों को आसानी से एनर्जी ड्रिंक उपलब्ध हो रहे हैं। इन पेयों में अधिक मात्रा में कैफीन और चीनी होती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए सरकार ने इनके विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। 
 

सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को निर्देश दिए हैं कि वह इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे। यदि कोई दुकानदार स्कूल या कॉलेज परिसर अथवा उसके 500 मीटर के दायरे में ऐसे पेय पदार्थ बेचता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, स्कूलों में विद्यार्थियों को एनर्जी ड्रिंक के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। 


विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बच्चों में अस्वास्थ्यकर खान-पान की आदतों को कम करने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि इस नियम का प्रभावी ढंग से पालन कराया गया, तो छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।