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नैनीताल में बड़ा बदलाव: 1 अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर जुर्माना, बिना फिटनेस वाले वाहन होंगे सीज


नैनीताल: पर्यटन सीजन को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से नैनीताल प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। नए नियम 1 अगस्त 2026 से लागू होंगे। इसके तहत मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रशासन के अनुसार, नैनीताल झील के किनारे स्थित तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक पूरे क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन घोषित किया जाएगा। इस मार्ग पर किसी भी वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। इससे यातायात व्यवस्था सुचारु रखने और पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के चल रहे सरकारी और निजी वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे वाहनों को मौके पर ही सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

अवैध रूप से टैक्सी संचालन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। बिना वैध परमिट या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान और सीज की कार्रवाई की जाएगी।

पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रूसी बाईपास को आधुनिक पार्किंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां पर्याप्त पार्किंग, यात्री सुविधाएं और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे शहर के भीतर वाहनों का दबाव कम होगा।

प्रशासन का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य नैनीताल में ध्वनि प्रदूषण कम करना, ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना और पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को सुरक्षित एवं शांत वातावरण उपलब्ध कराना है। 1 अगस्त से नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।