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बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेंगी कफ सीरप समेत सिरप वाली दवाएं, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

 

नई दिल्ली, 16 जून: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए कफ सीरप समेत विभिन्न सिरप आधारित दवाओं की बिक्री के नियमों में बदलाव किया है। नए निर्देशों के अनुसार अब ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) के नहीं बेची जा सकेंगी।

मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत फार्मेसियों और मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिया गया है कि वे कफ सीरप तथा अन्य निर्धारित सिरप वाली दवाओं की बिक्री केवल वैध चिकित्सकीय पर्ची के आधार पर ही करें। इस कदम का उद्देश्य दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ कफ सीरप और सिरप आधारित दवाओं का अनुचित उपयोग स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे मामलों को देखते हुए सरकार ने दवाओं की उपलब्धता को नियंत्रित करने का फैसला लिया है।

नए नियम लागू होने के बाद मरीजों को कफ सीरप या अन्य संबंधित सिरप वाली दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टर की सलाह और पर्ची प्रस्तुत करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना न करें और निर्धारित नियमों का पालन करें।

इस फैसले को दवाओं के सुरक्षित उपयोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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BY Shirin ·