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चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखी 3 महीने की सजा



नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर चेक बाउंस मामलों में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी सजा कायम रखी है।


जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि राजपाल यादव को अपने वादे पूरे करने के कई अवसर दिए गए, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे। अदालत ने माना कि मामले में सजा में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

कोर्ट ने राजपाल यादव के खिलाफ दर्ज 7 चेक बाउंस मामलों में से प्रत्येक में 3 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा, हर मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है।

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ (Concurrent) चलेंगी। यानी राजपाल यादव को अलग-अलग मामलों की सजा क्रमवार नहीं, बल्कि एक साथ भुगतनी होगी।

यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर चेक बाउंस शिकायतों से जुड़ा है, जिसमें अभिनेता पर वित्तीय प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था।

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