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महाराष्ट्र में ग्राहकों को मिलेगा मुफ्त पीने का पानी, FDA ने जारी किया आदेश

 

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल, भोजनालय, कैफे और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को अब ग्राहकों को मुफ्त में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने आधिकारिक आदेश जारी किया है।

FDA के निर्देश के अनुसार, कोई भी खाद्य प्रतिष्ठान ग्राहकों को पीने के पानी के लिए मजबूरन बोतलबंद पानी खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सभी रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को सुरक्षित और साफ पेयजल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। यदि कोई ग्राहक सामान्य पीने का पानी मांगता है, तो उसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पानी दिया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। कई बार ऐसी शिकायतें सामने आई थीं कि कुछ प्रतिष्ठान ग्राहकों को केवल पैकेज्ड वाटर खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। नए आदेश के बाद ऐसी शिकायतों पर रोक लगने की उम्मीद है।

FDA ने स्पष्ट किया है कि सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

उपभोक्ता संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि स्वच्छ पेयजल हर व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है और सार्वजनिक स्थानों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं, होटल और रेस्टोरेंट उद्योग से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि वे आदेश का पालन करेंगे और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस फैसले के लागू होने के बाद महाराष्ट्र में बाहर भोजन करने वाले लाखों ग्राहकों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि यह कदम उपभोक्ता हितों को मजबूत करने और खाद्य सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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